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जयपुर बम ब्लास्ट केस: चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई

जयपुर ब्लास्ट केस में दोषियों को सजा का ऐलान

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भारत
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जयपुर में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में चारों दोषियों को मौत की सजा सुना दी गई है. इससे पहले चारआरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. वहीं इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया था. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि इन चारों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए. 13 मई 2008 को जयपुर में 8 एक के बाद एक 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था.

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स्पेशल कोर्ट ने इसी हफ्ते बुधवार को 11 साल बाद फैसला सुनाते हुए बम धमाकों के चार आरोपियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी शाहबाज को बरी कर दिया. क्योंकि उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सका. बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया. शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था.

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