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पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 18 मई को बरकरार रखा. SC ने कहा कि राज्य के संशोधनों ने संविधान या सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का उल्लंघन नहीं किया. तस्वीरों में जानिए जलीकट्टू का इतिहास.
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