ADVERTISEMENTREMOVE AD

जामिया शूटर रामभगत गोपाल को बेल, कोर्ट ने कहा- 'किसी सभा में नहीं होगा शामिल'

गोपाल ने पटौदी में एक महापंचायत के दौरान मुस्लिमों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण दिया था.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया में गोली चलाने वाले (Jamia Shooter) रामभगत गोपाल को हेट स्पीच मामले में हरियाणा कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि गोपाल को किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं कर सकता है, न ही वो किसी सभा में शामिल होगा और न ही किसी सभा को संबोधित करेगा, जिससे धार्मिक समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा मिले.

उसने गुरुग्राम के पटौदी में एक महापंचायत के दौरान मुस्लिमों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण दिया था.
ADVERTISEMENTREMOVE AD

कोर्ट ने बताया था महामारी से ज्यादा घातक

वीडियो वायरल होने के बाद गोपाल को आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत गिरफ्तार किया था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने इससे पहले गोपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोग महामारी से ज्यादा घातक हैं. कोर्ट ने इस मामले पर कहा था,

"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब विवादास्पद और भड़काऊ भाषण देना नहीं है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक देश का अभिन्न अंग है. लेकिन इसमें भी सीमाएं हैं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि आप समाज में आग लगाने लग जाएं. क्योंकि आप किसी विशेष समुदाय से नफरत करते हैं."

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद गोपाल ने सेशन कोर्ट का रुख किया था.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×