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आर्टिकल 35 ए पर SC में आज सुनवाई, कश्मीर के कई इलाकों में झड़प

सितंबर के बाद सुनवाई के लिए सरकार का अनुरोध

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भारत
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संविधान के अनुच्छेद 35ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सिर्फ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ताजा याचिका पर सुनवाई करेगा.

पहले से चल रहे मामले में सुनवाई 31 अगस्त को होगी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में तीन जजों की पीठ सुनवाई में तय कर सकती है कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं.

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हालांकि इस मामले की सुनवाई से पहले ही घाटी में तनाव का माहौल बन गया है. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में कुछ जगहों पर झड़पें और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई है.

6 अगस्त को नहीं हो सकी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 6 अगस्त को सुनवाई होनी थी. तीन जजों की बेंच में एक जज उस दिन मौजूद नहीं थे. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने कहा था कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ मौजूद नहीं हैं, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती.

पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस मिश्रा ने याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, “अनुच्छेद 35ए पिछले 60 सालों से चलन में है. हम केवल यह देखेंगे कि यह संविधान की मूल अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है या नहीं.”
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सितंबर के बाद सुनवाई के लिए सरकार का अनुरोध

सरकार ने जम्मू में सितंबर में तय पंचायत और शहरी निकाय चुनाव का हवाला देते हुए याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं करने का अनुरोध किया था. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि सितंबर में 6,000 पंचायतों के चुनाव होंगे, इसलिए यह सुनवाई करने का ठीक समय नहीं है. उन्होंने कहा था कि इस मामले में वार्ताकार भी राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार से संविधान के अनुच्छेद 35 ए को असंवैधानिक बताने वाली याचिकाओं के संबंध में जवाब मांगा था.

ये भी पढे़ं- कब अस्तित्व में आया ‘आर्टिकल 35-A’,कश्मीर को कैसे बनाता है ‘विशेष’

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