जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर केस में अब फैसला आ गया है. पठानकोट की अदालत ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसके अलावा सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है. अब इन 6 दोषियों में से 3 को उम्रकैद की सजा और 3 को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.
पठानकोट कोर्ट से क्विंट रिपोर्टर ऐश्वर्या एस अय्यर बता रही हैं, कोर्ट में क्या-क्या हुआ
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दोषियों को मौत की सजा होगी: रेखा शर्मा
राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का कहना है कि उन्हें लगा था दोषियों को मौत की सजा होगी. जम्मू-कश्मीर सरकार को हाईकोर्ट में अपील करना चाहिए.
3 दोषियों को उम्रकैद, 3 को 5-5 साल की कैद
कठुआ गैंगरेप-मर्डर केस में सजा का ऐलान हो गया है. दोषी सांजीराम, दीपक खजुरिया, परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा दी गई है. वहीं तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार को 5-5 साल की सजा हुई है.
- ग्राम प्रधान सांजी राम- उम्रकैद
- स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया- उम्रकैद
- एसपीओ परवेश कुमार- उम्रकैद
- असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज- 5 साल की कैद
- असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता- 5 साल की कैद
- पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार- 5 साल की कैद
अब से कुछ देर में होगा सजा का ऐलान
कठुआ गैंगरेप और मर्डर के दोषी हैं ये 6
- ग्राम प्रधान सांजी राम
- स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया
- परवेश कुमार
- असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज
- असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता
- पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार
अब से कुछ देर में दोषियों की सजा का ऐलान होगा.