ADVERTISEMENTREMOVE AD

कश्मीर: सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर UAPA के तहत पुलिस ने की FIR

पुलिस ने प्रॉक्सी सर्वर के जरिये सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया है.

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये मामला अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA)के तहत दर्द किया गया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने प्रॉक्सी सर्वर के जरिये सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

एक दिन पहले कुछ सोशल मीडिया यूजर ने हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई.

पुलिस ने एक बयान में कहा,

“सोशल मीडिया के दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए, साइबर पुलिस स्टेशन, कश्मीर जोन, श्रीनगर ने अलग-अलग सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने सरकारी आदेशों की अवहेलना की है और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया.”

बयान में ये भी कहा गया है,

अलग-अलग वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल कर उपद्रवी तत्व सोशल मीडिया पर कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और इन्हीं पोस्ट का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई हैं. सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिये अलगाववादी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है और आतंकवाद और आतंकवादियों का महिमामंडन किया जा रहा है.

पुलिस ने UAPA के सेक्शन 13, IPC के सेक्शन 188, 505 और IT एक्ट के सेक्शन 66-ए(बी) के तहत केस दर्ज किया गया है.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में करीब 6 महीने तक इंटरनेट पर बैन लगा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने बैन हटाया था. जिसमें सिर्फ कुछ व्हाइट लिस्टेड वेबसाइट पर ही लॉगिन कर सकते हैं. हालांकि सरकार ने सोशल मीडिया और पीयर-टू-पीयर एप्लिकेशन के उपयोग पर बैन लगा रखा है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×