राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को 28 साल पुराने केस में बरी कर दिया गया है. शहाबुद्दीन को झारखंड की एक अदालत ने तिहरे हत्याकांड में सबूतों के अभाव में बरी किया है.
सोमवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.
क्या है मामला?
शहाबुद्दीन पर रेलवे कांट्रैक्टर आनंद राव, युवा कांग्रेस नेता प्रदीप मिश्रा समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप था. ये हत्याकांड 2 फरवरी 1989 में हुआ था. मृतक कांग्रेस नेता के अंगरक्षक के बयान के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. लेकिन बाद में इस मामले में शहाबुद्दीन समेत 8 दूसरे लोगों को आरोपी बनाया गया. अब सबूतों के अभाव में शहाबुद्दीन को बरी कर दिया गया है.
बता दें कि शहाबुद्दीन पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, जबरन उगाही और खतरनाक हथियारों के साथ बलवा करने के कई मामलों में सुनवाई चल रही है.
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