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Jharkhand CM हेमंत सोरेन के आवास के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

Hemant Soren: हेमंत सोरेन के आवास राजभवन के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है.

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली और रांची आवास, राजभवन और रांची में ED ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है. इन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने रांची लौटते ही विधायक दल के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं.

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कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास से 36 लाख कैश बरामद किए हैं. दो कार भी जब्त हुई है.

सीएम सोरेन 24 घंटे बाद पहुंचे रांची 

जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ED की टीम 29 जनवरी की सुबह करीब सात बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साउथ दिल्ली स्थित आवास पहुंची, लेकिन वे नहीं मिले. तलाशी के बाद जांच एजेंसी ने उनकी कार भी जब्त कर ली.

झारखंड के डीजीपी ने मौजूदा राजनीतिक हालात देखते हुए पूरे झारखंड में 7,000 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिया है. सीएम सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस इन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच के बीच, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा....

"मैंने लोकपाल से शिकायत की थी और सीबीआई ने इसकी प्रारंभिक जांच की थी. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 82 संपत्तियां हैं - हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, उनकी पत्नी और उनके परिवार के पास हैं. उन्होंने न तो आयकर के समक्ष और न ही अपने चुनावी हलफनामे में इसकी घोषणा की. उन्होंने (सीएम) दो साल से लोकपाल जांच को रोक दिया था. लोकपाल ने उन्हें आखिरी मौका दिया है 15 फरवरी. अगर यह मामला 2024 में खुलता है तो सोरेन परिवार में कोई भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा.''

पूरा मामला क्या है?

ईडी एक कथित करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच कर रहा है, जिसमें 100 साल से अधिक पुराने दस्तावेजों को कथित तौर पर जाली बनाया गया था और इसके आसपास लेनदेन किया गया था। झारखंड में भूमि घोटाला पिछले साल की शुरुआत में सामने आया था और इसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री शामिल थे.

कथित भूमि घोटाले में कथित तौर पर सोरेन के कब्जे वाली कम से कम 35 संपत्तियां शामिल हैं. एजेंसी ने इस मामले से जुड़े 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं. 

सीएम के खिलाफ साहेबगंज जिले में अवैध खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की भी जांच की जा रही है. मुख्यमंत्री, जो खान और भूविज्ञान विभाग के प्रभारी हैं, ने कथित तौर पर 2021 में खुद को खनन पट्टा देकर चुनाव नियमों का उल्लंघन किया.

धारा 144 क्या है?

सीआरपीसी 1973 की धारा 144 किसी भी राज्य या क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक लगाने का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करती है.

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