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कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे दोषी करार

पूर्व मंत्री समेत सभी दोषियों को 14 को सुनाई जा सकती है सजा, पेश होने के आदेश

Published
भारत
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कोयला घोटाले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को दोषी करार दिया है. झारखंड के इस चर्चित घोटाले में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है. अब स्पेशल कोर्ट इस मामले को लेकर सजा के ऐलान पर बहस करेगा. बताया गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा अन्य कुछ लोगों को भी दोषी करार दिया गया है. जिसमें मंत्रालय के दो पूर्व अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम भी शामिल हैं. वहीं केस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर को भी दोषी करार दिया गया है.

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मंत्रालय के पूर्व अधिकारी भी दोषी करार

बता दें कि ये मामला साल 1999 में हुए चर्चित कोयला घोटाले का है. इस मामले में स्पेशल जज भरत पराशर ने सुनवाई करते हुए वाजपेयी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री दिलीप रे को दोषी करार दिया. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने साल 2017 में कई अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश का केस दर्ज किया था. जब ये घोटाला हुआ था, तब दिलीप रे कोयला मंत्री के पद पर थे.

अब इस पूरे मामले में स्पेशल कोर्ट 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा और इसी दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा का ऐलान भी हो सकता है. दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को 14 अक्टूबर की सुनवाई के दिन कोर्ट में पेश होने के निर्देशा जारी किए हैं.

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