छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी से जुड़े मामले में आरोपी वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर की गई. अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है.
बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले की अंतरिम सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है.
12 दिसंबर तक सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश
सीडी मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी करते हुए शासन से मामले की 'केस डायरी' सहित संबंधित सभी दस्तावेज 12 दिसंबर तक पेश करने का आदेश दिया है.
डिस्ट्रिक्ट-सेशन कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
आरोपी पत्रकार विनोद वर्मा के जीजा टुकेंद्र वर्मा ने इस मामले में 13 नवंबर को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने केस डायरी पेश करने का आदेश दिया. इससे पहले डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
पत्रकार विनोद वर्मा ने की थी सीडी की बात
बता दें कि पिछले महीने वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को उनके गाजियाबाद आवास से ब्लैकमेल और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
वर्मा को रायपुर के पंडरी थाने में दर्ज प्रकाश बजाज की रिपोर्ट की तहकीकात के दौरान गिरफ्तार किया गया था. बजाज ने थाने में मामला दर्ज कराया है कि एक व्यक्ति ने उसे धमकी दी है कि उसके आका की अश्लील सीडी उसके पास है और उसका कहा नहीं मानने पर वह इसे पब्लिक कर देगा. वर्मा की गिरफ्तारी के बाद राज्य के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी पब्लिक हो गई.
इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ. विनोद वर्मा ने कहा था कि उनके पास छत्तीसगढ़ सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मुणत का सेक्स वीडियो है. वहीं मंत्री राजेश मुणत ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ऐसी किसी भी सीडी की बात सरासर झूठी है. फिलहाल, विनोद वर्मा 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं.
(इनपुट Ians से)
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