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कानपुर ट्रेन हादसा: बस 30% ई-टिकट लेने वालों ने लिया Rs1 वाला बीमा

रेल मंत्रालय की यात्रा बीमा स्कीम में मृतकों को 10 लाख रुपये तक का क्लेम मिलने का प्रावधान है. 

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रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अपने बजट भाषण में रेल यात्रियों के लिए सस्ती यात्रा बीमा योजना की घोषणा की थी. इसके तहत रेलवे पैसेंजर 1 रुपये से भी कम में यात्री बीमा ले सकते हैं. लेकिन हादसे का शिकार हुई पटना-इंदौर एक्सप्रेस में ई-टिकट लेने वाले यात्रियों में से सिर्फ 30% लोगों ने ही इस योजना का फायदा उठाया.

92 पैसे में ट्रेवल इंश्योरेंस
आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ई-टिकट बुक करते समय बस एक बॉक्स पर टिक करके लिया जा सकता है ये बीमा.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हादसे की शिकार हुई ट्रेन में कुल 695 यात्रियों में से 410 यात्रियों ने ई-टिकट लिया. इन 410 यात्रियों में से सिर्फ 126 यात्रियों ने ट्रेवल इंश्योरेंस लिया था.

126 में से 78 यात्रियों को मिलेगा क्लेम

ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले 126 यात्रियों में से सिर्फ 78 यात्रियों को इसका क्लेम मिलेगा, क्योंकि अन्य यात्री कानपुर से ट्रेन पर सवार होने वाले थे.

क्लेम की राशि 10 लाख
ट्रेवल इंश्योरेंस स्कीम के तहत मृत्यु, पूर्ण अपंगता के मामलों में 10 लाख रुपये, अल्प अपंगता के केस में 7 लाख रुपये, अस्पताल में भर्ती होने के लिए 2 लाख रुपये और 10 हजार रुपये पीड़ित के अंगों को घर तक पहुंचाने के लिए मिलता है

कानपुर ट्रेन हादसे के शिकार 126 से ज्यादा लोगों में से 78 यात्रियों के परिवार इस क्लेम के हकदार होंगे. इसके साथ ही वे पीएम मोदी, रेलमंत्री सुरेश प्रभु, यूपी सीएम अखिलेश यादव और एमपी सीएम शिवराज चौहान द्वारा ऐलान किए गए मुआवजे ले पाएंगे.

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