कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उसके आदेश में संशोधन की मांग की है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि वह आदेश के मुताबिक तमिलनाडु को पानी देने में सक्षम नहीं है.
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 20 सितंबर को कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वह 27 सितंबर तक कावेरी नदी का 6,000 क्यूसेक पानी हर दिन तमिलनाडु के लिए छोड़े.
प्रदेश सरकार ने जाहिर की लाचारी
कर्नाटक ने सोमवार को दायर की गई अपनी ताजा याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में अलग-अलग आधारों पर लाचारी जाहिर की. उसने कहा कि उसके पास बेंगलुरु समेत कई शहरों में सप्लाई करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है.
कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन हो
सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को केंद्र को भी कावेरी जल विवाद निपटारा न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के निर्देश के मुताबिग चार हफ्तों में कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करने को कहा था.
शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को दोनों राज्यों में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर रोक लगाने और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था.
-इनपुट भाषा से
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