सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप केस के आरोपियों को कठुआ जेल से पंजाब के गुरदासपुर जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. हर दिन होने वाले ट्रायल में आने-जाने का समय बचाने के लिए कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है. साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस को 8 हफ्ते के भीतर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन करके मुकदमे में शामिल लोगों को लोअर कोर्ट के आदेशों से संतुष्ट नहीं होने की हालत में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जाने की छूट भी दी है.
कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस
बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी. बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के एक छोटे से मंदिर में करीब एक सप्ताह तक रखा गया. 10 जनवरी को पहली बार उस बच्ची के साथ रेप किया गया. 17 जनवरी को उसका शव जंगलों में मिला था. आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश में बच्ची की हत्या कर दी थी.
चार्जशीट के मुताबिक, बच्ची का अपहरण , बलात्कार और हत्या अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय को क्षेत्र से हटाने के लिए रची गई एक सोची समझी साजिश थी.
जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था जिसने गैंगरेप और हत्या मामलेे की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की थी. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामले में दो अलग - अलग आरोप पत्र दाखिल किये थे. एक 9 अप्रैल को 7 वयस्कों के खिलाफ और दूसरा 10 अप्रैल को नाबालिग के खिलाफ
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