हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई मंगलवार तक टल गई है. वकील हरीश साल्वे ने सोमवार को सुनवाई के दौरान भारत और कुलभूषण जाधव का पक्ष रखा.
कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुना दी थी. पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारत ने ICJ का रुख किया था. भारत का कहना है कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड अफसर जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां उनका बिजनेस था.
भारत और पाकिस्तान ने अपनी याचिकाएं पहले ही दायर कर दी हैं
इस हाईप्रोफाइल केस की सुनावई ICJ में 18 से 21 फरवरी तक चलेगी
माना जा रहा है कि ICJ से फैसला 2019 की गर्मियों तक आ सकता है
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)
कुलभूषण यादव मामले में ICJ में पाक को झटका
इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंगलवार को पाकिस्तान की कुलभूषण जाधव केस को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया. ICJ में जाधव की रिहाई के मामले में आज पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा था. सोमवार को भारत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि एक निर्दोष भारतीय को अपनी जिंदगी के अहम साल पाक की जेल में बिताने पड़ रहे हैं.
मामले की सुनवाई मंगलवार तक टली
ICJ में कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई मंगलवार तक टली.
रद्द हो जाधव की सजा: साल्वे
भारत जाधव की सजा को रद्द करने और उन्हें रिहा करने के निर्देश देने की मांग करता है: हरीश साल्वे
'पाक के रवैये से न्याय का भरोसा नहीं'
पाकिस्तान के रवैये से यह भरोसा नहीं होता कि जाधव को वहां न्याय मिल सकता है. पाकिस्तान ने जाधव का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक धारणा बनाने के लिए किया: हरीश साल्वे
'मिलिट्री कोर्ट में हुआ जाधव का ट्रायल'
कोर्ट इस बात को ध्यान में रखे कि उनका (कुलभूषण जाधव) ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया गया: हरीश साल्वे