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आडवाणी, जोशी, उमा को बड़ी राहत, कोर्ट में रोजाना पेश होने से छूट

कोर्ट के आदेश पर ही अब आडवाणी, जोशी और उमा भारती को पेश होना पड़ेगा

Published
भारत
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बाबरी मस्जिद मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तीनों नेताओं को पेशी से छूट दी है.

बता दें कि बाबरी मस्जिद मामले में कुल 34 आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट के मामले की रोजाना सुनवाई के आदेश दिए थे. आडवाणी, जोशी और उमा भारती को कोर्ट में पेश होने की छूट अलग-अलग वजहों से दी गई है. हालांकि तीनों नेताओं को कोर्ट के आदेश पर पेश होना पड़ेगा.

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बीजेपी नेता आडवाणी और जोशी के वकील ने पेश होने से छूट दिए जाने के पीछे उम्र ज्यादा होना और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के लिए यात्राओं का हवाला दिया है.

क्या है मामला ?

कोर्ट ने 30 मई को आडवाणी, जोशी और उमा सहित 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप तय किया था. सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल के आदेश के मुताबिक सीबीआई की स्पेशल कोर्ट मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है.

इस मामले के दूसरे आरोपियों में बीजेपी नेता विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत धर्मदास, राम विलास वेदांती, चंपत राय बंसल, बैकुंठ लाल शर्मा और शिवसेना नेता सतीश प्रधान शामिल हैं.

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