अगर आपने अभी तक पैन (PAN) को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास आखिरी मौका है. आज यानी 30 जून को पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की मियाद खत्म हो रही है. ऐसा न करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की तारीख पहले ही चार बार बढ़ा चुका है.
क्यों है जरूरी
केंद्र सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य बना दिया है. इनकम टैक्स भरने वालों और टैक्स रिफंड हासिल करने वाले सभी लोगों के लिए पैन के साथ आधार लिंक करवाना जरूरी है.
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका टैक्स रिफंड बीच में फंस सकता है. इसके अलावा कई दूसरी सरकारी योजनाओं के तहत सीधे खाते में पैसा आने वाले लाभ से भी महरूम होना पड़ सकता है. हालांकि किन-किन सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य किए जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.
चार बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाने का आदेश दिया था. तब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इसकी मियाद बढ़ाकर 30 जून, 2018 करने का फैसला किया था.
आधार को पैन के साथ लिंक करने की डेडलाइन चार बार बढ़ाई जा चुकी है. 31 जुलाई 2017 को पहली बार, 31 अगस्त 2017 को दूसरी बार, 31 दिसंबर 2017 को तीसरी बार और 30 जून 2018 को चौथी बार पैन को आधार से लिंक करवाने की समयसीमा दी गई.
अब इस डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल होगा. इसलिए जिन्होंने अब तक ये काम नहीं किया है, उनके पास एक आखिरी मौका अभी भी है.
आधार-पैन को ऐसे करें लिंक
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को ओपन करें
होमपेज के बायीं तरफ दिए गए Link Aadhaar पर क्लिक करें
इसके बाद पैन, आधार नंबर और नाम की एंट्री कर दे.
अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है, तो पहले साइट पर रजिस्ट्रेशन करा लें और उसके बाद आधार ऊपर बताई हुई प्रक्रिया को अपनाएं
567678 या 56161 पर SMS भेजकर भी आधार-पैन लिंक किया जा सकता है.
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