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लॉ स्टूडेंट रेप केस: झारखंड में 11 लोगों को उम्रकैद की सजा  

रांची की एक कोर्ट ने लॉ की एक स्टूडेंट से रेप के मामले में सोमवार को 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं

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रांची की एक कोर्ट ने लॉ की एक स्टूडेंट से रेप के मामले में सोमवार को 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं. अदालत ने 26 फरवरी को मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया था और मामले में सोमवार तक के लिए सजा को सुरक्षित रख लिया था.

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डिस्ट्रिक्ट जज नवनीत कुमार की कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए हर एक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव को दोषी पाया.

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के साथ पिछले साल 26 नवंबर को गैंग रेप किया गया था. वह स्कूटी पर अपने मेल फ्रेंड के साथ कॉलेज लौट रही थी. स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने के कारण उन्होंने लिफ्ट मांगी. जिसके बाद दोषियों ने उसे किडनेप कर लिया और उसके साथ रेप रिया.

रेप सर्वाइवर ने 27 नवंबर को कांके पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. फॉरेंसिक रिपोर्ट में 12 लोगों द्वारा रेप किए जाने की पुष्टि हुई थी. एक आरोपी जुवेनाइल है और उसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है.

इनपुट:भाषा

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