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चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ स्टूडेंट को मिली जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी लॉ स्टूडेंट को जमानत

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पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली लॉ स्टूडेंट (23) को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार होने के दो महीने बाद बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है.

चिन्मयानंद को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ बलात्कार के आरोप में 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, एक काउंटर-शिकायत के आधार पर, पुलिस ने लॉ स्टूडेंट और तीन अन्य लोगों को चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये वसूलने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था.

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लॉ स्टूडेंट ने चिन्मयानंद पर लगाए थे गंभीर आरोप

लॉ स्टूडेंट ने आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद, जो कई आश्रम और शैक्षणिक संस्थान चलाता है, ने पिछले साल अपने लॉ कॉलेज में प्रवेश पाने में मदद करने के बाद उसका यौन शोषण किया था. चिन्मयानंद पर हॉस्टल में नहाने के दौरान लॉ स्टूडेंट की वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप है.

लॉ स्टूडेंट का आरोप है कि उसे बंदूक की नोक पर चिन्मयानंद के कमरे में लाया गया और उसे चिन्मयानंद की मालिश करने के लिए मजबूर किया गया.

फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने से सुर्खियों में आया था मामला

ये मामला तब सार्वजनिक हुआ, जब लॉ स्टूडेंट ने बीते 24 अगस्त को फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया और बिना नाम लिए चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए. हालांकि, इसके बाद लॉ स्टूडेंट गायब हो गई.

मामले के तूल पकड़ने के बाद चिन्मयानंद की लीगल टीम ने आरोप लगाने वाली लॉ स्टूडेंट के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज करा दिया. उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉ स्टूडेंट के लापता होने के एक हफ्ते बाद उसे ढूंढ़ निकाला. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट के आरोपों को सुना और इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया.

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चिन्मयानंद के खिलाफ क्या हैं आरोप?

हालांकि, लॉ स्टूडेंट ने चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया है, लेकिन चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार की धारा के सब-सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है जो "मिसयूजिंग अथॉरिटी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स" से संबंधित है.

मामले में हलकी धाराएं लगाने से इस केस में पांच से दस साल की जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है. जबकि बलात्कार के मामले में सात साल से उम्र कैद तक जेल की सजा हो सकती है. चिन्मयानंद के खिलाफ घूरने, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से कैद करने का भी आरोप लगाया गया है.

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