इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर्स को एसएमएस सुविधा का उपयोग कर आधार को पैन नंबर से लिंक करने के लिए कहा है. देश के कई समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए आयकर विभाग ने इस बात की जानकारी दी है. इसके लिए आपको अपने फोन से कैपिटल लेटर में यूआईडीपीएएन लिखने के बाद खाली जगह छोड़कर आधार नंबर और फिर उसके बाद अपना पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा.
इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है. दोनों नंबरों के आपस में जुड़ने से इनकम टैक्स की सुविधाओं का लाभ आप ऑनलाइन उठा सकेंगे.
विज्ञापन में ये भी कहा गया है कि इनकम टैक्स से जुड़ी सारी सुविधाएं ऑनलाइन पाने के लिए दोनों नंबरों को लिंक करना जरूरी है. अब नया पैन बनाते वक्त एप्लिकेशन फॉर्म में ही आधार नंबर का जिक्र कर देने से दोनों लिंक हो जाएंगे.
इस महीने की शुरुआत में आयकर विभाग ने इंटरनेट की सुविधा की शुरुआत की थी, जिससे आधार को पैन से जोड़ा जा सके जो कि कर भुगतान के लिए जरूरी है. विभाग की ‘इ-फाइलिंग’ वेबसाइट के होमपेज पर नया लिंक है, जो दोनों यूनिक आइडेंटिटी को जोड़ने में मदद करेगा. इस लिंक के लिए पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दिए गए नाम को पंच करना होगा. UIDAI की ओर से वेरिफिकेशन के बाद लिंकिंग की पुष्टि की जाएगी.
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