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नोएडा: ट्रेन या फ्लाइट का टिकट है, तो जरूरी नहीं होगा ट्रेवल पास

जिनके पास ट्रेन या फ्लाइट की कंफर्म टिकट है, उन्हें अतिरिक्त पास लेने की जरूरत नहीं होगी.

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कोरोना वायरस के मामलों की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को 56 दिन बीत चुके हैं. देश में 18 मई से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हो गया है. ये लॉकडाउन 31 मई तक चलेगा. इस बार आर्थिक गतिविधियों में कई छूट दी गई हैं.

रेल और हवाई यात्रा शुरू की जा रही है, साथ ही साथ लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है. घर से बाहर निकलने के लिए पास दिखाना होगा, ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल था की क्या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी प्रशासन से पास लेना होगा?

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उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि-

वैसे लोग जिनके पास ट्रेन या फ्लाइट की कंफर्म टिकट है, उन्हें अतिरिक्त पास लेने की जरूरत नहीं होगी. यानी कि जिन्होंने टिकट लिया है, उनके लिए वही पास है. प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों को गंतव्य स्थल तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होने दी जाएगी.
आशुतोष द्विवेदी, डिप्टी कमिश्नर 

देश में 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो रही है. एयर इंडिया ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने उड़ान सेवा शुरू करने से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है. यात्रियों को फ्लाइट के समय से दो घंटे पहले पहुंचना होगा, टर्मिनल बिल्डिंग में घुसने से पहले सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, इस तरह के जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं.

एक तिहाई घरेलू उड़ानों के साथ फ्लाइट्स का संचालन शुरू होगा

फिलहाल एक तिहाई घरेलू उड़ानों के साथ फ्लाइट्स का संचालन शुरू होगा. लेकिन कल केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि अगले तीन महीनों के लिए फ्लाइट का किराया भी तय कर दिया गया है. एयरलाइन कंपनी इससे ऊपर किराया वसूल नहीं कर सकती है. किराया फ्लाइट के समय के हिसाब से तय किया गया है और इसे 7 अलग सेक्शन में बांटा गया है.

केंद्रीय उड्डयन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद डीजीसीए ने भी इसके लिए सर्कुलर जारी किया. जिसमें बताया गया कि किराया कैसे वसूला जाएगा और कितनी दूरी तक न्यूनतम और अधिकतम किराया क्या होगा?

किराया तय करने के लिए शहरों की दूरी के हिसाब से उन्हें अलग-अलग 7 सेक्शन में बांटा गया है.

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