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MP:छात्र ने स्कूल में लगाया 'जय श्रीराम' का नारा, टीचर पर पिटाई का आरोप फिर गिरफ्तारी

पुलिस ने कहा नारा लगाए जाने पर पीटा है या नहीं ये जांच का विषय है.

Published
भारत
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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहडोल जिले में 20 जनवरी को बुढ़ार के एक स्कूल में 'जय श्री राम' का नारा लगाने को लेकर टीचर और छात्र आमने-सामने हैं. टीचर पर आरोप लगा है कि 'जय श्री राम' का नारा लगाने की बच्चे से उसने छात्र की पिटाई कर दी. इसके बाद छात्र के घरवालों ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. टीचर के साथ स्कूल के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

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FIR में छात्र ने क्या शिकायत की?

एफआईआर के अनुसार, बुढ़ार के ग्रीन वेल्स पब्लिक स्कूल के सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने जय श्रीराम का नारा लगाया. जब कक्षा में कोई शिक्षक नहीं था तब सभी बच्चे 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगे, उसी दौरान पास की कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक अब्दुल वाहिद ने आकर उसकी पिटाई कर दी. बच्चे ने पूछा भी कि उसे क्यों पीटा जा रहा है, जिसपर शिक्षक ने कहा कि 'तुम जय श्री राम का नारा लगाकर हल्ला कर रहे हो इसलिए पीटा है', पिटाई की वजह से उसके सिर के पीछे और पीठ में दर्द है.

FIR के अनुसार, शिक्षक उसे प्रिंसिपल के पास भी ले गए लेकिन उन्होंने मामले की अनदेखी करते हुए डायरेक्टर के पास शिकायत करने को कहा. बच्चे की पिटाई के बाद जब उसने घर आकर अपने माता-पिता से शिकायत की तो बच्चे के पिता ने हिंदू संगठनों की मदद से थाने के बाहर हंगामा किया और शिक्षक और स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.

जय श्रीराम का नारा लगाने की वजह से हुई है पिटाई?

संजय जायसवाल, थाना प्रभारी बुढ़ार का कहना है,

एक मामला सामने आया है जिसमें एक शिक्षक ने बच्चे की पिटाई की है, शिकायत के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज की गई है. नारे लगाने को लेकर पिटाई हुई है या नहीं इसकी जांच की जाएगी.
थाना प्रभारी बुढ़ार, संजय जायसवाल

वहीं पुलिस ने स्कूल शिक्षक और डायरेक्टर के खिलाफ धारा 153, 323, 500, 34, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 82 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

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स्कूल ने प्रिंसिपल और शिक्षक को किया निलंबित

इस मामले के बाद स्कूल के बहार पुलिस को तैनात किया गया है. ग्रीन वेल्स पब्लिक स्कूल के पीआरओ विक्रम सिंह गौड़ ने क्विंट हिंदी को बताया कि मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक अब्दुल वाहिद और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है.

उन्होंने कहा कि, किसी भी गलती के कारण किसी भी छात्र की पिटाई की अनुमति स्कूल नहीं देता है. उन्होंने कहा, “हमारी आंतरिक पूछताछ के दौरान, स्कूल शिक्षक अब्दुल वाहिद ने हमे बताया कि जब उनकी कक्षा के एक छात्र ने बगल की कक्षा में शोर के बारे में शिकायत की, तो वह अनुशासन के इरादे से वहां गए थे. उन्होंने नैतिक की पीठ पर पीटा और बाद में उसे एक या दो बार और पीटा है."

गौड़ ने आगे बताया कि, वाहिद के साथ-साथ स्कूल के प्रिंसिपल गुरुमीत सिंह लांबा को भी निलंबित कर दिया गया है. क्योंकि उन्हें "कुछ अन्य स्कूली छात्रों को पीटते हुए भी पाया गया था."

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों को दंड देना न्याय नहीं है. दंड देने की अनुमति स्कूल नहीं देता है. शिक्षक ने बच्चे को पीटा इसलिए उन्हें हटाया गया है.
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शिक्षक अभी भी गिरफ्त में, डायरेक्टर और प्रिंसिपल को मिली बेल

मामला शिक्षक, प्रिंसिपल और स्कूल डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ है लेकिन प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई है. डायरेक्टर के अधिवक्ता यासिर खान ने बताया कि, जिस समय स्कूल में घटना हुई वह डायरेक्टर वहां मौजूद नहीं थे. जब वह वहां मौजूद नहीं थे तो उन्हें मामले से संबंधित उस समय के घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है. स्कूल पहुंचने के बाद जब उनको पता लगा तो उन्होंने अन्य लोगों से मिली जानकारी के आधार पर शिक्षक को स्कूल से निलंबित कर दिया. फिलहाल स्कूल डायरेक्टर को बेल मिल गई है.

शिक्षक अब्दुल वाहिद के अधिवक्ता महिपाल सिंह ने कहा कि, 20 जनवरी को पुलिस ने मामला दर्ज किया था जिसके बाद शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वे जेल में है उनकी बेल नहीं हो पाई है. जिस क्लास में मारने की बात की जा रही है उसका सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा है. लेकिन शिक्षक बच्चे को मारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. पूरी स्थिति का खुलासा शिक्षक को बेल मिलने के बाद उनसे पूछताछ करने के बाद ही हो पाएगा.

मामले में प्रिंसिपल को भी आरोपी बनाया गया है. प्रिंसिपल के अधिवक्ता योगेंद्र सिंह ने बताया कि प्रिंसिपल ने 'जय श्री राम' बोलने पर नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से दूसरे बच्चों को पीटा था. लेकिन उनको भी इसी मामले से जोड़कर पेश किया जा रहा है. प्रिंसिपल को बेल मिल गई है.

(इनपुट: मोहम्मद ताहिर खान)

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