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मद्रास हाईकोर्ट का फैसला,डिजिटल मीडिया के खिलाफ IT नियम के अहम प्रावधान पर रोक

अभी हाल ही में बंबई हाई कोर्ट ने आईटी नियम, 2021 के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

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भारत
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मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने डिजिटल मीडिया (Digital Media) से जुड़े नए आईटी नियमों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में लागू इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ उपबंधों पर रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट ने नियम 9 के उपनियम (1) और (3) पर रोक लगाई है. ये उपनियम आचार संहिता के पालन को निर्धारित करते हैं और पब्लिशर के संबंध में की गई शिकायतों को दूर करने के लिए तीन लेवल स्ट्रक्चर देता है.

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बता दें कि इसी साल फरवरी में इन उपनियमों को मूल आईटी नियमों में शामिल किया गया था. इसके अलावा, कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी नोट किया कि आईटी नियम 2021 के नियम 3 और 7 का हवाला देते हुए की गई कोई भी कार्रवाई नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती के परिणाम के अधीन होगी.

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑडिकेसवालु की बेंच ने कर्नाट की संगीतकार टीएम कृष्णा और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की जनहित याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह रोक लगायी है. इस एसोसिएशन में 13 मीडिया संस्थान और अन्य लोग शामिल हैं. इन याचिकाओं में नए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस रमन ने दलील दी कि आईटी नियम 2021 भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 19 के लिए अल्ट्रा वायर्स है.

बंबई हाई कोर्ट ने भी लगाया था रोक

अभी हाल ही में 14 अगस्त को बंबई हाई कोर्ट ने आईटी नियम, 2021 के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी थी. नियम के तहत यह जरूरी है कि सभी ऑनलाइन प्रकाशक "आचार संहिता" का पालन करें.

मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील में प्रथम दृष्टया आधार है कि सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का तंत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया को उनकी आजादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से वंचित कर सकता है.

वहीं कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामले लंबित हैं और उन पर अगले महीने के पहले हफ्ते में सुनवाई होनी है. इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई अक्टूबर के अंतिम हफ्ते के लिए स्थगित कर दी.

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