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तमिल एक्टर विजय को हाईकोर्ट से झटका, टैक्स नहीं चुकाने पर 1 लाख का जुर्माना

Justice SM Subramaniam ने कहा है कि टैक्स से बचने के लिए याचिका दायर करने की कभी सराहना नहीं की जा सकती है.

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भारत
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मद्रास हाईकोर्ट से तमिल एक्टर विजय को बड़ा झटका लगा है. विजय की ओर से दायर की गई एक याचिका को खारिज कर उन पर एक लाख रुपये का जु्र्माना भी लगाया है. ये मामला विजय की उस गाड़ी की खरीद से जुड़ा है जो उन्होंने 2012 में इंग्लैंड से खरीदी थी. विजय ने याचिका दायर कर गाड़ी के आयात में लगने वाले एंट्री टैक्स में राहत की मांग की थी.

इस मामले पर जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि टैक्स से बचने के लिए याचिका दायर करने की कभी सराहना नहीं की जा सकती है.

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क्या है पूरा मामला?

एक्टर विजय ने साल 2012 में इंग्लैंड से अपने लिए एक रॉल्स रॉयस घोस्ट कार इंपोर्ट की थी. विजय ने तब कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और गाड़ी के आयात में लगने वाले एंट्री टैक्स में राहत की मांग की थी. कोर्ट ने इसी याचिका को खारिज कर उन पर टैक्स ना देने के आरोप में एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. एक्टर ने कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लगाए गए टैक्स के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली थी.

एक्टर विजय पर लगे जुर्माने की राशि को तमिलनाडु मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा.

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कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा, ''आम आदमी को कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में व्यवहार करने और टैक्स का भुगतान करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है. ऐसे में अगर, अमीर और प्रतिष्ठित लोग टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं. तो कोर्ट को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संवैधानिक लक्ष्यों को पाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा.''

साथ ही, कोर्ट ने कहा कि रील हीरो टैक्स देने में संकोच कर रहे हैं.

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा कि 'इनके लाखों फैंस हैं, और ये फिल्मी सितारों को असली हीरो की तरह ही मानते हैं. तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां फिल्मी सितारे ऐसे बन चुके हैं कि वो राज्य चला सकें. ऐसे में उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो सिर्फ रील होरी की ही तरह पेश आएं. कोर्ट ने आगे कहा कि टैक्स की चोरी करना असंवैधानिक है.

कोर्ट ने विजय को निर्देश दिया है कि वह अपना बकाया टैक्स कर विभाग को 2 हफ्ते के भीतर चुका दें.

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