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बॉम्बे HC ने सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र किया रद्द

महाराष्ट्र से सांसद नवनीत कौर की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है.

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महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए कोर्ट ने उनपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ संसद में जमकर आवाज उठाने वाली सांसद नवनीत कौर राणा की सांसद सदस्यता मुश्किल में आ गई हैं.

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कोर्ट का कहना है, "चूंकि उन्होंने जाली और फर्जी दस्तावेज पेश करके जाति जांच समिति से धोखे से सत्यापन किया था, इसलिए जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया और जब्त कर लिया गया."

कोर्ट के आदेश पर नवनीत राणा ने कहा,

मैं इस देश के नागरिक के रूप में अदालत के आदेश का सम्मान करती हूं. मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा.

नवनीत कौर महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद हैं. अमरावती लोकसभा सीट SC समुदाय के लिए आरक्षित थी. शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि नवनीत का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अब यही फैसला दिया है.

नवनीत कौर राणा दक्षिण भारत में फिल्म अभिनेत्री रही हैं. नवनीत कौर के माता-पिता पंजाबी मूल के हैं.

नवनीत राणा ने साल 2014 में राजनीति में एंट्री की और एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थीं लेकिन चुनाव हार गई थीं. फिर साल 2019 में वह निर्दलीय मैदान में उतरीं और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची. नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं. इससे पहले भी उनके जाति प्रमाण पत्र पर विवाद हो चुका है.

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