महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने का ऐलान किया है. बता दें, पिछले दिनों आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था.
मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए, ठाकरे ने कहा कि अगले फैसले तक एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा.
पेड़ तो पेड़, पत्ती तक नहीं कटने देंगेः उद्धव
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई के आरे में मेट्रो शेड का काम रोक दिया गया है. हालांकि, मेट्रो लाइन काम जारी रहेगा. उन्होंने कहा, ‘मैंने आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट का काम रोकने के आदेश दिए हैं. मेट्रो का काम बंद नहीं होगा, लेकिन आरे की एक पत्ती भी अब नहीं कटेगी.’
मैं एक भी पेड़ काटने की इजाजत नहीं दूंगा. यहां तक कि किसी भी पेड़ का एक पत्ता भी अगले निर्णय तक नहीं काटा जाएगा.उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का पद संभालना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, इसके लिए उन्हें मीडिया से सहयोग की अपेक्षा है.
आरे कार शेड प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के फैसले पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, ‘मुंबई के सभी लोग इस फैसले से खुश हैं. विकास कार्य जारी रहेंगे लेकिन पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोका जाएगा.’
‘टैक्सपेयर्स का पैसा नहीं होने देंगे बर्बाद’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सचिवों को निर्देश दिए हैं कि टैक्सपेयर्स के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा-
मैं पहली बार मंत्रालय (राज्य सचिवालय) में हूं. मैंने अभी सिर्फ सचिवों के साथ बैठक की और हमने एक-दूसरे से परिचय किया. मैंने उन्हें कहा है टैक्सपेयर्स के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए. टैक्सपेयर्स के पैसे का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो मुंबई में पैदा हुआ. अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है, मैं इस शहर के लिए क्या कर सकता हूं.’
उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘मैं समझता हूं कि मैं ऐसा सीएम हूं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, मेरे परिवार में किसी ने सीधे तौर पर सरकार नहीं चलाई. अब जब यह जिम्मेदारी मेरे पास आई है, तब अगर मैं इससे दूर भागता, तो मुझे बालासाहेब ठाकरे का 'नालायक' बेटा कहा जाता.’
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पिछले महीने आरे कॉलोनी क्षेत्र में वृक्षारोपण और पेड़ों की कटाई पर तस्वीरों के साथ एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को आरे कॉलोनी को जंगल घोषित करने से इनकार कर दिया था और मुंबई नगर निगम के फैसले को खारिज कर दिया था, ताकि मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए ग्रीन जोन में 2,600 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की इजाजत दी जा सके.
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