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महाराष्ट्र:शनिवार-रविवार टोटल लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस का पूरा ब्योरा

ऑफिस और कर्मचारियों को फिर से वर्क फ्रॉम होम मोड में कामकाज करना होगा

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भारत
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महाराष्ट्र में पिछले दिनों कोरोना वायरस केस तेजी से बढ़े हैं. अब महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए नए सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है. ये नई पाबंदियां राज्यभर में 5 मार्च को शाम 8 बजे से लागू हो जाएंगीं. नए नियमों के मुताबिक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सबसे अहम ये है कि राज्य में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा.

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ये हैं नए प्रतिबंध-

  • शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू

  • शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन

  • दिन के वक्त लगेगी धारा 144

  • रेस्टोरेंट को सिर्फ पार्सल सुविधा देने की छूट

  • मॉल, सिनेमाघर होंगे बंद

  • कर्मचारियों को फिर से वर्क फ्रॉम होम

  • 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध

  • सरकारी दफ्तर 50% क्षमता से काम करेंगे

  • प्राइवेट व्हीकल में 50% सिटिंग कैपेसिटी की अनुमति होगी

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नाइट कर्फ्यू और दिन में धारा 144

महाराष्ट्र में शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, वहीं दिन के वक्त धारा 144 लगाई जाएगी. इसके अलावा अब रेस्टोरेंट को सिर्फ पार्सल सुविधा देने की छूट रहेगी. ऑफिस और कर्मचारियों को फिर से वर्क फ्रॉम होम मोड में कामकाज करना होगा. वहीं मॉल, सिनेमाघर को बंद किया जाएगा. कोरोना को लेकर विस्तार से नई गाइडलाइंस जल्द ही जारी होंगी.

प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत

महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके तहत सभी इंडस्ट्रीज और मैन्यूफैक्टरिंग यूनिट को चलाने की मंजूरी होगी. इससे प्रवासी मजदूर अपनी साइट पर काम कर सकेंगे. अगर किसी मजदूर को बीमारी या कोरोना वायरस होता है तो उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी. फिल्मों की शूटिंग सावधानी के साथ करने की मंजूरी होगी. स्टाफ का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा. इसे 10 अप्रैल से लागू किया जाएगा.

कुछ को छूट, बाकी का वर्क फ्रॉम होम

गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस, मेडीक्लेम, टेलीकम्यूनिकेशन के अलावा सभी प्राइवेट ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा. सरकारी दफ्तर 50% क्षमता से कामकाज करेंगे. राज्य में सभी पार्कों, बीच और बाकी की सार्वजनिक जगहों को नाइट कर्फ्यू के दौरान बंद किया जाएगा. दिन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ इन्हें खोला जाएगा.

स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद

अखबरों की प्रिंटिंग, सप्लाई को जारी रखने की छूट होगी. सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे. लेकिन दसवीं और बारहवीं के एग्जाम तय श्येड्यूल के मुताबिक होंगे. सभी प्राइवेट कोचिंग क्लास को बंद किया जाएगा.
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गैरजरूरी सेवाओं वाली दुकानें होंगी बंद, कृषि से जुड़े काम करने की छूट

जरूरी सेवाओं के अलावा दूसरी सारी दुकानें, मॉल, बाजारों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद किया जाएगा. सभी ट्रांसपोर्ट को 50% क्षमता के साथ मंजूरी दी जाएगी. बस में खड़ी सवारियां ले जाने की मंजूरी नहीं होगी, सिर्फ बैठे हुए यात्री ही बस में सफर कर सकेंगे. राहत की बात ये है कि कृषि और उससे जुड़े दूसरे कामों को करने की छूट होगी.

एक दिन में रिकॉर्ड 49,447 केस

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. शनिवार को राज्य में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 49,447 मामले दर्ज हुए हैं, साथ ही कोरोना वायरस की चपेट में आने से 277 लोगों की मौत हो गई.

इससे पहले शुक्रवार को राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिंता जताई थी. उन्होंने कहा कि, अगर महाराष्ट्र में इसी तरह कोरोना के केस बढ़ते रहे तो आने वाले 15 दिनों में अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे.

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