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तेजाब से मर्डर मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत 4 को उम्रकैद

तेजाब हत्याकांड में दोषी पाये गए पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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भारत
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बिहार में सीवान जिले के चर्चित तेजाब हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 4 अन्य दोषियों को स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

अदालत ने इन सभी को बुधवार को ही दोषी ठहरा दिया था. करीब 11 साल पहले हुए इस हत्याकांड में दो भाइयों की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी.

हत्या के बाद सबूत भी मिटाया

विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अदालत ने शहाबुद्दीन को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201, 364ए व 120बी के तहत शहर के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो पुत्रों- गिरीश राज व सतीश राज का अपहरण कर तेजाब डालकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का, जबकि राजकुमार शाह, आरिफ हुसैन और शेख असलम को इनका अपहरण करने का दोषी पाया है.

सीवान के चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की विशेष अदालत ने दो दिन पहले शहाबुद्दीन को हत्या, हत्या की नीयत से अपहरण, साक्ष्य छिपाने और अपराधिक षड्यंत्र के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाने के लिए 11 दिसम्बर की तारीख तय की थी.

अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद समेत चार लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

तीन भाइयों का पूर्व सांसद ने कर लिया था अपहरण

16 अगस्त, 2004 को सीवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटों- गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया गया था. गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी, जबकि राजीव उनके चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहा था.

इस मामले में मृतकों की मां कलावती देवी ने सीवान के थाने में नागेंद्र तिवारी और मदन शर्मा के साथ चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

घटना के चश्मदीद की भी हो चुकी है हत्या

हत्याकांड के चश्मदीद गवाह और मृतकों के भाई राजीव ने अदालत को बताया था कि वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद वहां उपस्थित थे.पिछले वर्ष राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

पूर्व सांसद शहाबुद्दीन इस समय बिहार की सीवान जेल में बंद हैं.

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