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मेहुल चोकसी को जारी रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने किया रद्द,अब तक क्या-क्या हुआ?

Mehul Choksi Case: जनवरी 2018 में भारत से भागे मेहुल चोकसी ने एंटिगुआ और बारबुडा की नागरिकता 2017 में ही ले ली थी.

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भारत
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13,500 करोड़ के पीएनबी (PNB) लोन फ्रॉड केस में आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को इटरपोल ने वापस ले लिया है. ये CBI और भारत के लिए बुरी खबर है क्योंकि भारत मेहुल चोकसी भारत वापस लाने की कोशिशों में जुटा है.

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि, "लीगल टीम के प्रयासों और मेहुल चोकसी की सच्चाई के चलते रेड कॉर्नर नोटिस रद्द हो गया है और सच सामने आ चुका है."

2018 में भारत से भागे चोकसी के इस मामले में अब तक क्या हुआ...यहां पढ़िए.

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1996: चोकसी ने गीतांजलि ग्रुप की स्थापना की, जो भारत में ज्वेलरी के सबसे बड़े व्यापारों में से एक है.

2017: चोकसी ने एंटिगुआ और बारबुडा की नागरिकता ली.

जनवरी, 2018: पीएनबी ने 2.81 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की.

जनवरी, 2018: चोकसी पर पीएनबी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगने के बाद वह भारत से एंटिगुआ और बारबुडा भागे.

फरवरी, 2018: सीबीआई ने घोटाले की जांच शुरू की. मामले में पीएनबी के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था. सरकार ने चार हफ्ते के लिए मोदी और चोकसी के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे. मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मोदी और चोकसी के खिलाफ जमानती आदेश जारी किया.

दिसंबर, 2018: इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया.

मार्च, 2019: एंटिगुआ में चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई.

जुलाई, 2019: ईडी ने चोकसी की भारत और विदेशों में 24.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की.

दिसंबर, 2019: सीबीआई कोर्ट ने चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार किया.

फरवरी, 2020: सेबी ने लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए गीतांजलि जेम्स पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

23 मई, 2021: चोकसी जब घर नहीं लौटा तो उसके कर्मचारी ने एंटिगुआ और बारबुडा के रॉयल पुलिस बल में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

25 मई, 2021: चोकसी को नाव से डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. एंटिगुआ की सरकार ने कहा कि उसे भारत से सीधे प्रत्यर्पित किया जा सकता है क्योंकि उसने एंटिगुआ छोड़ने की कोशिश की. उसके वकील ने तर्क दिया कि उसे भारत में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अब भारत का नागरिक नहीं है.

27 मई, 2021: रिट हेबियस कॉर्पस के तहत, डोमिनिकन सरकार ने घोषणा की कि वह अगले आदेश तक बाहर नहीं जा सकते.

जून 2021: चोकसी को वापस लाने के लिए भारत ने एक निजी जेट भेजा. डोमिनिकन हाई कोर्ट ने चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया. सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि चोकसी ने 6,345 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी. चोकसी को डोमिनिकन जेल में ही रहने के आदेश मिले.

जुलाई 2021: डोमिनिकन कोर्ट ने चोकसी को जमानत दी. वह मेडिकल सहायता के लिए एंटिगुआ वापस पहुंचे.

फरवरी 2022: केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि माल्या, मोदी और चोकसी से 18,000 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं.

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