ADVERTISEMENTREMOVE AD

सरकार ने लॉकडाउन 2.0 के लिए दी गाइडलाइन,सबके लिए मास्क पहनना जरूरी

3 मई तक देशभर में लागू रहेगा लॉकडाउन

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए मंत्रालय ने सार्वजनिक जगहों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों सबके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनके उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सार्वजनिक जगहों के लिए निर्देश

  • मास्क पहनना अनिवार्य
  • पांच या ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है
  • -पब्लिक प्लेस में थूकने पर भी रोक है.
  • किसी भी जगह के कर्ताधर्ता सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे
  • अंतिम संस्कार, शादी वगैरह के लिए जमा होने की इजाजत जिला मजिस्ट्रेट देंगे
  • शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक

दफ्तरों के लिए सरकार का निर्देश

  • दफ्तरों के दरवाजे, कैंटीन, मीटिंग रूम, ओपन एरिया,टॉयलेट, लिफ्ट, उपकरणों और बेसमेंट को सैनिटाइज किया जाए
  • जो दफ्तर आ रहे हैं उनके लिए वाहन की व्यवस्था हो. वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से न आएं. वाहन में सिर्फ क्षमता से आधे से कम लोग आएं-जाएं
  • कंपाउड में आने वाले हर वाहन को सैनिटाइज किया जाए
  • हर कर्मचारी का मेडिकल इंश्योरेंस हो
  • एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर हैंड वाश की व्यवस्था हो
  • लिफ्ट में 2 से 4 ही व्यक्ति एक साथ जाएं
  • सीढ़ी का इस्तेमाल ज्यादा करें
  • गुटखा, तंबाकू और थूकने पर सख्त रोक
  • गैरजरूरी लोगों को प्रवेश की इजाजत न दें
  • कोविड 19 के लिए तय किए गए अस्पतालों, क्लीनिक की लिस्ट दफ्तर में उपलब्ध कराएं
ADVERTISEMENTREMOVE AD

फैक्ट्रियों के लिए निर्देश

  • बार-बार सफाई हो
  • हाथ धोना जरूरी किया जाए
  • शिफ्टों ममें अंतरालल हो
  • लंच ब्रेक एक साथ न हो

इन निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×