गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए मंत्रालय ने सार्वजनिक जगहों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों सबके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनके उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.
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सार्वजनिक जगहों के लिए निर्देश
- मास्क पहनना अनिवार्य
- पांच या ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है
- -पब्लिक प्लेस में थूकने पर भी रोक है.
- किसी भी जगह के कर्ताधर्ता सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे
- अंतिम संस्कार, शादी वगैरह के लिए जमा होने की इजाजत जिला मजिस्ट्रेट देंगे
- शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक
दफ्तरों के लिए सरकार का निर्देश
- दफ्तरों के दरवाजे, कैंटीन, मीटिंग रूम, ओपन एरिया,टॉयलेट, लिफ्ट, उपकरणों और बेसमेंट को सैनिटाइज किया जाए
- जो दफ्तर आ रहे हैं उनके लिए वाहन की व्यवस्था हो. वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से न आएं. वाहन में सिर्फ क्षमता से आधे से कम लोग आएं-जाएं
- कंपाउड में आने वाले हर वाहन को सैनिटाइज किया जाए
- हर कर्मचारी का मेडिकल इंश्योरेंस हो
- एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर हैंड वाश की व्यवस्था हो
- लिफ्ट में 2 से 4 ही व्यक्ति एक साथ जाएं
- सीढ़ी का इस्तेमाल ज्यादा करें
- गुटखा, तंबाकू और थूकने पर सख्त रोक
- गैरजरूरी लोगों को प्रवेश की इजाजत न दें
- कोविड 19 के लिए तय किए गए अस्पतालों, क्लीनिक की लिस्ट दफ्तर में उपलब्ध कराएं
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फैक्ट्रियों के लिए निर्देश
- बार-बार सफाई हो
- हाथ धोना जरूरी किया जाए
- शिफ्टों ममें अंतरालल हो
- लंच ब्रेक एक साथ न हो
इन निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी.
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टॉपिक: गृहमंत्रालय लॉकडाउन कोरोनावायरस
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