ADVERTISEMENTREMOVE AD

AltNews के फैक्ट चेकर, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नए आरोप जोड़े

इन नए आरोपों को FCRA या विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के अधीन जोड़ा गया है.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने फैक्ट चेकिंग (Fact Checking) साइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Muhammad Zubair) के खिलाफ नए आरोप जोड़े हैं, जुबैर को 2018 में एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में फैक्ट चेकर को पेश करते हुए आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के नए आरोपों का जिक्र किया.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

इन नए आरोपों को FCRA या विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के अधीन जोड़ा गया है. दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया, "आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोपों को एफसीआरए की धारा 35 के साथ प्राथमिकी में जोड़ा गया है"

एफआईआर में आपराधिक साजिश के साथ, प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए आगे बढ़ सकता है.

दिल्ली पुलिस ने मुहम्मद जुबैर के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भी मांगी है. इस बीच ऑल्ट न्यूज के पत्रकार के वकील ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की है.

मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

मुहम्मद जुबैर को एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के वीडियो को एक्सपोज करने के कुछ ही दिनों बाद गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कहा कि यह मामला एक ट्विटर यूजर की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 01 जुलाई को निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी. उदयपुर में इस हफ्ते कथित तौर पर एक दर्जी की नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने के लिए हत्या कर दी गई थी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×