Alt News के को-फाउंडर और फैक्ट चैकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन पर यूपी में पहले से दर्ज एफआईआर में फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. हालांकि उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर मोहम्मद जुबैर की जमानत को लेकर 20 जुलाई तक जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, क्योंकि एक एफआईआर पर आज विचार नहीं किया गया है, इसलिए उस पर 20 जुलाई को ही सुनवाई होगी और तब तक यूपी पुलिस को निर्देशित कर रहे हैं कि बिना न्यायालय की अनुमति के 5 एफआईआर में कोई भी प्रारंभिक कार्रवाई ना की जाये.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के केस में सुनवाई के दौरान कहा कि, एक के बाद एक एफआईर होना परेशान करने वाला है. कोर्ट ने कहा कि पहले सीतापुर वाले मामले में जमानत मिली, फिर दिल्ली में जमानत मिली और इसी दौरान दूसरी FIR दर्ज की दईं.
सुनवाई के दौरान जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ के सामने कहा कि यूपी के एक मामले में जुबैर को जमानत मिली. उसके बाद जुबैर के ऊपर एक के बाद कई मुकदमे दर्ज हुए और उसको हर मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया. लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर जुबैर की जान को भी खतरा है.
जुबैर की ताजा याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छह मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन को भी चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह FIR, जिन्हें जांच के लिए एसआईटी को स्थानांतरित कर दिया गया है, उसकी जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है.
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