यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने आधार अपडेशन के नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं. नए नियम के लागू होने के बाद लोग आधार कार्ड में बार-बार बदलाव नहीं करा सकेंगे. अब कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल दो बार ही आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट करा सकेगा.
लोगों की सुविधा के लिए आधार सेवा केंद्र को एडवांस सर्च की सुविधा दी है. इस व्यवस्था से व्यक्ति को सिर्फ आधार नंबर पर ही नया कार्ड मिल जाएगा. इसके लिए आधार केंद्र जाकर आधार कार्ड दिखाना होगा और थंब इम्प्रेशन देना होगा.
आधार कार्ड में कितनी बार बदलाव
आधार कार्ड में जन्मतिथि और जेंडर में अब केवल एक ही बार बदलाव कराया जा सकता है. वहीं पते, फोन नंबर और ईमेल आईडी कई बार बदले जा सकते हैं. लोगों को बदलाव कराने के लिए एक निर्धारित फीस चुकानी होगी.
आधार कार्ड खो जाने पर क्या करें
यूआईडीएआई ने आधार सेवा केंद्र में लोगों के लिए नई सुविधा शुरू की है. किसी शख्स का आधार कार्ड खो जाने की स्थिति में उसे सिर्फ अपना आधार नंबर लेकर आधार केंद्र जाना होगा. वहां पर 30 रुपए फीस जमा करनी होगी. एडवांस सर्च के ऑप्शन के डेमोग्राफी डिटेल को भरने के बाद आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा.
इन्हें मिलेगी छूट
जो लोग नए नियम के मुताबिक, जन्मतिथि और जेंडर में तय संख्या तक बदलाव करा चुके हैं, लेकिन फिर भी वह किसी कारणवश अपडेशन कराना चाहते हैं, तो उन्हें छूट दी जाएगी, ऐसे लोगों को आधार सेंटर पर जाकर एक ई-मेल यूआईडीएआई को करना होगा. इसके साथ ही कारण भी बताना होगा.
जांच के बाद अपडेट करने की इजाजत यूआईडीएआई की ओर से दी जाएगी.
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