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नारदा केस: CBI ने HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

नारदा केस में हाईकोर्ट ने टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट का दिया था आदेश

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पश्चिम बंगाल के चर्चित नारदा स्टिंग मामले में अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है. सीबीआई की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने टीएमसी के दो मंत्रियों समेत चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखने की बात कही थी.

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टीएमसी नेताओं के लिए राहत की खबर

यानी फिलहाल टीएमसी नेताओं के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है. अब फिलहाल नेताओं को हाउस अरेस्ट में ही रखा जाएगा. सीबीआई चाहती थी कि टीएमसी नेताओं को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए. जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की इस याचिका को लेकर जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि, इस मामले को लेकर सभी तरह के दावे हाईकोर्ट में किए जाने चाहिए.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि नारदा मामले को लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद अचानक सीबीआई ने हरकत में आकर टीएमसी के दो मंत्रियों और दो अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद चारों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. जमानत मिलते ही सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाते हुए चारों टीएमसी नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

जेल भेजे जाने के बाद दो टीएमसी नेताओं की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बाद सभी गिरफ्तार नेताओं ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चारों नेताओं को जेल की बजाय हाउस अरेस्ट में रखने की बात कही थी. जिसका सीबीआई ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की.

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