आसाराम के बेटे नारायण सांई को रेप केस में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले सूरत सेशन कोर्ट ने 26 अप्रैल को नारायण साईं समेत 5 लोगों को रेप केस में दोषी ठहराया था. कोर्ट ने 10 आरोपियों में से जिन 5 को दोषी करार दिया था, उनमें नारायण साईं के अलावा गंगा उर्फ धर्ममिष्टा मिश्रा, जमुना उर्फ भाविका पटेल, हनुमान उर्फ कौशल ठाकुर और रमेश मल्होत्रा शामिल हैं.
जिन आरोपियों को बरी किया गया था, उनमें मोहित बोजवानी, मोनिका अग्रवाल, पंकज देवड़ा, अजय दीवान और नेहा दीवान शामिल हैं.
क्या है मामला?
साल 2013 में सूरत की बहनों ने पुलिस के सामने जाकर आसाराम बापू और नारायण साईं पर रेप के आरोप लगाए थे. इनमें से एक शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि उनके साथ नारायण साईं ने अपने आश्रम में साल 2002 से 2005 तक कई बार रेप किया था.
आसाराम काट रहा है सजा
नारायण साईं के पिता आसाराम भी रेप केस में सजा काट रहे हैं. आसाराम को नाबालिग के साथ रेप केस में जोधपुर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा अन्य दो दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. जेल में ही सुनवाई के बाद जज ने आसाराम को रेप मामले में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई. रेप जैसे संगीन आरोप लगने के बाद दोनों पिता और बेटे को कोर्ट ने जेल में भेज दिया था. लेकिन नारायण साईं को कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
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