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रेप केस में नारायण साईं दोषी करार, 30 अप्रैल को होगी सजा

रेप केस में दोषी करार हुआ नारायण सांई, सजा होना बाकी

Published
भारत
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सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं सहित 5 लोगों को रेप का दोषी ठहराया है. अब इस मामले में 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी. कोर्ट ने 10 आरोपियों में से जिन 5 को दोषी करार दिया है, उनमें नारायण साईं के अलावा गंगा उर्फ धर्ममिष्टा मिश्रा, जमुना उर्फ भाविका पटेल, हनुमान उर्फ कौशल ठाकुर और रमेश मल्होत्रा शामिल हैं.

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ये पांच आरोपी हुए बरी

सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया है. जिन 5 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, उनमें मोहित बोजवानी, मोनिका अग्रवाल, पंकज देवड़ा, अजय दीवान और नेहा दीवान शामिल हैं.

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आसाराम के बेटे नारायण साईं पर कई आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज हैं. नारायण साईं पर रेप, अप्राकृतिक यौन संबंध, मोलेस्टेशन, खतरनाक हथियार रखने जैसे कई केस दर्ज हैं. दो सगी बहनों ने उस पर रेप का आरोप लगाया था. जिसके बाद अब कोर्ट ने नारायण साईं को दोषी करार दिया है. पीड़ित का कहना है कि जब गुजरात के सूरत में वो नारायण सांई के आश्रम में रहती थीं, तब कई बार उसने प्रताड़ित किया.

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आसाराम काट रहा सजा

नारायण साईं के पिता आसाराम भी रेप केस में सजा काट रहे हैं. आसाराम को नाबालिग के साथ रेप केस में जोधपुर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा अन्य दो दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. जेल में ही सुनवाई के बाद जज ने आसाराम को रेप मामले में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई. रेप जैसे संगीन आरोप लगने के बाद दोनों पिता और बेटे को कोर्ट ने जेल में भेज दिया था. लेकिन नारायण साईं को कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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