केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हज सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने एक आदेश में कहा था कि अगले 10 साल में हज सब्सिडी खत्म की जाए.
केंद्र सरकार ने शनिवार को नई हज नीति पेश की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुताबिक सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में हज सब्सिडी खत्म करने का निर्देश दिया था. ऐसे में हमने समिति की सिफारिश के मुताबिक नई हज नीति में हज सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है.मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
अब सिर्फ 9 जगह से जा सकेंगे हज
नई हज नीति में हज यात्रा के लिए अब सिर्फ 9 जगह से प्रस्थान कर सकेंगे. अभी तक हज यात्री 21 जगह से हज के लिए जाते थे. नई हज नीति के मुताबिक, यात्री अब दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि से हज के लिए जा सकेंगे. इन शहरों में हज भवनों के निर्माण और दूरदराज के इलाकों से इन जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को बेहतर बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है.
नकवी ने कहा-
2018 में हज, नई हज नीति के तहत होगा. ये प्रस्तावित सुविधाओं को देखते हुए एक बेहतर नीति है. यह पारदर्शी और जनता के अनुकूल नीति होगी. ये हज यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.
महिलाओं को हज पर जाने के लिए मिलेगी ये आजादी
नई नीति में 45 साल से ऊपर की महिलाओं को अकेले हज पर जाने के इजाजत दी गई है. इसके लिए उन्हें किसी मेहरम के साथ जरूरत नहीं होगी. इससे पहले कोई भी महिला अपने सगे रिश्तेदार के बिना हज पर नहीं जा सकती थी.
(इनपुट भाषा से)
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