नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिर्फ आम आदमी को ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी-भरकम जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को भी जुर्माना भरना पड़ेगा.
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस से इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी गई है.
मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्टर 2019 के तहत, सड़क के ठेकेदारों के फॉल्टी सड़क डिजाइन, निम्न स्तर का निर्माण और रख-रखाव में लापरवाही करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
इस एक्ट के तहत वाहन निर्माता, कंपोनेंट निर्माता, डीलर्स, व्हीकल अल्टरेशन डीलर्स, एग्रीगेटर्स और यात्री वाहनों के लिए भी पेनल्टी का नियम बनाया गया है.
ऐसा करने पर नहीं कटेगा चालान
नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से कुछ अफवाहें भी चल रही थीं, जिसपर केंद्रीय मंत्री ने सफाई दी है. जुर्माने के डर से लोग हाफ स्लीव्स की शर्ट और चप्पल पहनकर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि अफवाह है कि ऐसा करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.
ऐसी सभी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए एक लिस्ट जारी कर बताया गया कि किन चीजों पर चालान नहीं लगाया जाएगा.
- चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर नहीं होता है चालान
- आधी बांह यानी हाफ स्लीव शर्ट पहनने पर कोई भी चालान नहीं काटा जाता है
- लुंगी बनियान पहनकर गाड़ी चलाने पर किसी तरह का चालान नहीं
- गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर भी चालान का प्रावधान नहीं
- गाड़ी का शीशा गंदा होने पर पुलिस चालान नहीं कर सकती है
बढ़े चालान के खिलाफ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने की थी हड़ताल
मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट के लागू होने के बाद से बढ़े चालान को लेकर लोगों में गुस्सा है. कुछ दिनों पहले 19 सितंबर को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (UFTA) समेत कई ट्रांसपोर्ट यूनियन ने इस एक्ट के खिलाफ बंद बुलाया था.
UFTA प्रेसिडेंट ने हड़ताल को लेकर कहा था कि अगर सरकार नहीं मानी तो फिर पूरे देश में हड़ताल की जाएगी.
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