ADVERTISEMENTREMOVE AD

नए IT नियम नहीं मानने पर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन पर कार्रवाई नहीं: केरल HC

NBA की याचिका IT Rules के Part III को चुनौती देती है

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने 9 जुलाई को कहा कि अभी के लिए नए आईटी नियम नहीं मानने पर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) पर कोई 'बलपूर्वक कार्रवाई' नहीं की जाएगी. NBA ने 8 जुलाई को हाई कोर्ट में नए आईटी नियमों (New IT Rules) के खिलाफ याचिका दाखिल की. इंडिया टीवी और टाइम्स नाउ समेत कई बड़े निजी टेलीविजन न्यूज चैनल NBA का हिस्सा हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

NBA की याचिका आईटी नियमों के Part III को चुनौती देती है. ये हिस्सा डिजिटल मीडिया (digital media) के संबंध में कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स से संबंधित है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिकक NBA का मानना है कि ये अथॉरिटीज को 'डिजिटल न्यूज मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट करने की निरंकुश, स्वच्छंद और अत्यधिक ताकत दे देगा.'

याचिका में NBA ने कहा है कि नए नियम भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून के परे जाते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 19(1) (कोई भी पेशा चुनने या करने का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं.

याचिका का कहना है कि आईटी कानून में किसी भी प्रोग्राम के कंटेंट के 'मैनेजमेंट' को लेकर कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए नए नियम पैरेंट कानून के ही उल्लंघन में हैं.

पीटीआई के मुताबिक, NBA ने कहा कि नए नियम सरकार को मीडिया की बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी 'बेमतलब सीमित' करने की 'अत्याधिक ताकत' दे देंगे.

CNBC TV 18, NDTV 24x7 और बीबीसी वर्ल्ड जैसे न्यूज ब्रॉडकास्टर भी NBA का हिस्सा हैं.

NBA की याचिका पीटीआई के दिल्ली हाई कोर्ट में नए आईटी नियमों को चुनौती देने के एक दिन बाद आई है. पीटीआई ने भी लगभग इसी आधार पर नियमों को चुनौती दी है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

पीटीआई समेत कई और संगठनों ने दी चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में पीटीआई ने कहा है कि नए नियम सरकार को 'डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के कंटेंट पर हुक्म चलाने और मीडिया की आजादी का उल्लंघन करने' की इजाजत देंगे.

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई ने कहा कि कोड ऑफ एथिक्स 'कठोर' है और नियम 'सर्विलांस और डर के दौर में धकेल देंगे.'
ADVERTISEMENTREMOVE AD

देश की 13 बड़ी न्यूज मीडिया कंपनियों का समूह डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने भी 23 जून को नए आईटी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी.

इस समूह का हिस्सा HT डिजिटल स्ट्रीम्स लिमिटेड, NDTV कंवर्जेंस, टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड जैसे संगठन हैं.

क्विंट ने भी 19 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में नए आईटी नियमों को चुनौती दी थी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×