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नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज, 24 मई तक जेल में ही रहेगा

नीरव मोदी की याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है, 24 मई तक रहेगा जेल में 

Published
भारत
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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को करारा झटका है. लंदन कोर्ट ने लगभग 14 हजार करोड़ रुपये के पीएनबी स्कैम में जेल में बंद नीरव मोदी की जमानत नामंजूर कर दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी. तब तक उसे जेल में ही रहना होगा. इससे पहले 29 मार्च को भी कोर्ट ने उसकी जमानत की अपील खारिज कर दी थी.

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29 मार्च को भी जमानत याचिका हो गई थी खारिज

शुक्रवार को नीरव मोदी की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेशी हुई. जज एम्मा अर्बथनॉट ने नीरव मोदी की जमानत याचिक पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं और पुलिस हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया.

29 मार्च को भी नीरव मोदी की याचिका खारिज हो गई थी. उस वक्त कोर्ट ने कहा कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि भगोड़ा हीरा कारोबारी सरेंडर नहीं करेगा. नीरव मोदी दूसरी बार जमानत की याचिका लेकर वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश हुआ. नीरव मोदी ने अदालत में पहली बार पेशी की तरह इस बार भी सफेद कमीज पहनी हुई थी. पंजाब नेशनल बैंक के लगभग 14 हजार करोड़ रुपये के कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था.

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लगभग 14 हजार करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का नीरव मोदी मुख्य आरोपी है. इंटरपोल ने पिछले साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है. इसके बावजूद वह लगातार विदेश यात्राएं किए जा रहा है. सीबीआई ने इंटरपोल के सभी 190 देशों को नीरव मोदी को रोकने के बारे में चिट्ठी लिखी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी के पास 6 पासपोर्ट हैं, जिनमें कम से कम तीन भारतीय हैं.

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