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निर्भया के दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, मांगी थी मेडिकल टीम

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निर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय शर्मा की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत फैसला सुना दिया है. विनय शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया है. उसने अपने लिए हाई लेवल मेडिकल ट्रीटमेंट का निर्देश देने की मांग की है.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ‘मौत की सजा पाने वाले दोषियों के मामले में एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है. इस मामले में, निंदनीय दोषी को पर्याप्त मेडिकल ट्रीटमेंट और साइकोलॉडिकल मदद मुहैया कराई गई है.’

दोषी की याचिका खारिज होने पर निर्भया की मां, आशा देवी ने कहा, 'ये फांसी की सजा में देरी करने के लिए एक रणनीति थी. दोषी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने लगभग सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है और मुझे विश्वास है कि उन्हें 3 मार्च को फांसी दी जाएगी.'

निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने हाल ही में तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में दीवार पर सिर पटक कर खुद को घायल कर लिया था. अधिकारियों ने बताया कि उसे मामूली चोट आई और जेल परिसर में ही उसका इलाज किया गया.

इसके बाद विनय के वकील ने कोर्ट में कहा कि विनय को सिर में चोट आई है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है. उन्होंने विनय के लिए हाई लेवल मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग भी की.

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने आदेश दिया है कि निर्भया मामले के चारों दोषी मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को तीन मार्च को सुबह छह बजे फांसी दी जाए.

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