राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा.
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की वाली बेंच ने दोषी मुकेश की इस याचिका की सुनवाई की. बेंच की अगुआई करने वाली जस्टिस आर भानूमति ने कहा कि मुकेश कुमार की याचिका पर 29 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा.
निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दोषी मुकेश कुमार सिंह ने पिछले हफ्ते दया याचिका पेश की थी, जिसे 17 जनवरी को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था. प्रधान न्यायाधीश न्यामूर्ति एस.ए बोबडे, न्यामूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “अगर किसी को फांसी होने वाली है, तो इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता.”
1 फरवरी को दी जानी है फांसी
दोषियों को एक फरवरी को फांसी दी जानी है. अदालत ने मुकेश के वकील को संबंधित अधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और फांसी की सजा के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मुकेश ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका की अर्जी लगाई थी.
16 दिसंबर, 2012 को हुई थी वारदात
16 दिसंबर, 2012 को हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. 6 आरोपियों ने 23 वर्षीय महिला के साथ चलती बस में मिलकर दुष्कर्म किया था और उसकी बुरी तरह पिटाई की थी. बाद में छात्रा की मौत हो गई थी. सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. आरोपियों में से एक नाबालिग था, इसलिए उसे किशोर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया. वहीं एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी.
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