देश में पहली बार सरकार ने हवाई सफर के दौरान नियमों की अनदेखी और गलत बर्ताव करने वालों के लिए नियम बनाए हैं. नागरिक उड्डयन सचिव आर एन चौबे ने इन नियमों का ड्राफ्ट पेश किया. उन्होंने बताया कि नो फ्लाई लिस्ट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है.
- पहले लेवल में शारीरिक हाव-भाव से बदतमीजी करने पर सजा दी जाएगी.
- लेवल-2 में शारीरिक स्तर पर हिंसा, धक्का-मुक्की, हाथ-पांव चलाना और यौन शोषण जैसे अपराध शामिल होंगे.
- लेवल-3 में जानलेवा हिंसा, जान से मारने की धमकी जैसा बर्ताव शामिल किया जाएगा.
कितनी होगी सजा?
पहले लेवल के दोषी होने पर 3 महीने दूसरे लेवल पर 6 महीने से 2 साल और तीसरे लेवल में 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा बुरे बर्ताव के लिए फ्लाइट में उड़ने पर रोक भी लगाई जा सकती है.
नागरिक उड्डयन सचिव आर एन चौबे ने बताया कि डोमेस्टिक फ्लाइट में लगी पाबंदी को अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए मानना अनिवार्य नहीं हैं.
23 मार्च को शिवसेना सासंद ने एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से मारा था. इस घटना के बाद एयर इंडिया की तरफ से नए नियमों को लागू किए जाने की मांग हो रही थी.
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