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फिलहाल जेल में ही रहेंगे अर्णब गोस्वामी, अब कल होगी HC में सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ और एफआईआर रद्द करने को लेकर दायर की थी याचिका

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भारत
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रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को शुक्रवार को भी राहत नहीं मिल पाई है. यानी उन्हें एक दिन और जेल में रहना होगा. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब को राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया और कहा कि अब मामले की सुनवाई शनिवार को होगी. अर्णब की तरफ से हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है.

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बता दें कि अर्णब गोस्वामी को 4 नबंवर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है. नाइक ने 2018 में सुसाइड नोट में अर्णब गोस्वामी का नाम लिखा था.

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7 नवंबर को शिकायकर्ता और महाराष्ट्र सरकार को सुनेगी बेंच

लाइव लॉ के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की बेंच ने याचिकाकर्ता की सभी दलीलें सुनने के बाद कहा कि अब इस मामले पर शनिवार 7 नवंबर को 12 बजे से सुनवाई होगी. बेंच ने कहा है कि कल की सुनवाई में वो महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता की दलीलों को सुनेंगे.

इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अर्णब के वकीलों से कहा कि वो जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं गए? इस पर वकीलों ने बताया कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख नहीं दी, इसीलिए बाद में इस याचिका को वापस ले लिया गया था.

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