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आज से हाईवे पर नहीं मिलेगी शराब,दिल्ली में 50 दुकानें होंगी सील

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 दिसंबर 2016 के पुराने फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया. 

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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में पड़ने वाले होटल, पब और रेस्तरां में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. यह रोक आज से लागू होगी.

कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से एक्सिडेंट की समस्या गंभीर हो रही है. यह फैसला चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2016 को नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को बैन कर दिया था. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट नेअपने फैसले को पलटने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि शराब की दुकानों के लाइसेंस की अवधि 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

हिमाचल, सिक्किम और मेघालय को छूट

सुप्रीम कोर्ट ने 20 हजार से कम आबादी वाले इलाकों को कुछ छूट दी है. कोर्ट ने इन इलाकों में बैन का दायरा 500 की बजाय 220 मीटर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए अपने 15 दिसंबर 2016 के फैसले में कुछ संशोधन किए हैं.

दिल्ली में 50 दुकानों पर नहीं मिलेगी शराब

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में 50 दुकानों पर आज से शराब नहीं मिलेगी. कोर्ट के आदेश के बाद आज से 65 शराब की दुकानों को सील कर दिया जायेगा. आबकारी विभाग ने नेशनल हाईवे-8 पर शराब की दुकानों, पबों और होटलों में जांच करने के लिये कई टीमों का गठन किया है.

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