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नोटबंदी के बाद संदिग्ध रकम जमा करने वालों को नोटिस जल्द 

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 142 (1) के तहत नोटिस जारी होगा

Published
भारत
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नोटबंदी के बाद संदिग्ध तौर पर रकम जमा करने वाले मुसीबत में पड़ सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही उन लोगों को नोटिस जारी करेगा जिन्होंने संदिग्ध रकम जमा की थी और डिपार्टमेंट के शुरुआती सवालों के जवाब नहीं दिए.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय खत्म होने के बावजूद कई ऐसे लोग और यूनिट हैं जिन्होंने ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत जरूरी अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है. सरकार ने ये अभियान नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ शुरू किया था.

उन्होंने कहा, ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत सरकार सभी कदम पहले ही उठा चुकी है. हमने लोगों को रिटर्न दाखिल करने और साफ बाहर आने के लिए पर्याप्त समय दिया है. इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख बीतने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग रिटर्न दाखिल करने में नाकाम रहे हैं.

चंद्र ने कहा, इसलिए अब अगला कदम उन लोगों को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 142 (1) के तहत नोटिस जारी करना है जिन्होंने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. उन्होंने ये बात यहां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (ट्रेड फेयर) में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से कही.

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