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Delhi Odd Even Rules: ऑड-ईवन आज  से लागू, जान लें नियम-जुर्माना

दिल्ली में 4-15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम लागू रहेगा.

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दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीते महीने ऑड-ईवन नियम की घोषणा की थी. दिल्ली में 4-15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम लागू रहेगा. आज दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन स्कीम का पहला दिन है. इस नियम के मुताबिक, महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी. वहीं ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को अनुमति मिलेगी.

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Odd-Even Scheme; कौन सी गाड़ियां कब चलेंगी?

आसान शब्दों में ऑड-ईवन को ऐसे समझ सकते हैं. अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी अंक ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप इसे 1,3,5,7,9,11,13, 15 नवंबर को चला सकते हैं. इसी तरह अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी अंक ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप इसे 2,4,6,8,10,12, 14 नवंबर को गाड़ी चला सकते हैं. ऐसे में नवंबर महीने में घर से निकलते वक्त तारीख और नंबर प्लेट का आखिरी नंबर जरूर चेक कर लें.

Delhi ऑड-ईवन नियम

दिल्ली सरकार का यह ऑड-ईवन नियम 4 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा. केवल रविवार को छोड़कर यह नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मान्य होगा. 2016 से शुरू होने वाली इस स्कीम को तीसरी बार दिल्ली में लागू किया जा रहा है.

Delhi Odd-Even RulesOdd Days (Vehicle Registration Number ending with 1,3,5,7,9)Even Days (Vehicle Registration Number ending with 0,2,4,6,8)
Allow to Drive (Dates except Sunday)Odd Dates - November 5th, 7th, 9th, 10th, 11th, 13th and 15thEven Dates - November 4th, 6th, 8th, 10th, 12th and 14th
Freely Allow to DriveSunday - No Restriction on SundaysSunday - No Restriction on Sundays
Timing of Odd-even8am - 8pm 8am - 8pm
Vehicle applicabilityPrivate Cars (Petrol, Diesel)Private Cars (Petrol, Diesel)
Vehicles ExemptedElectric Cars, VIP Vehicles, Ambulance, Women Only Vehicles, 2 WheelerElectric Cars, VIP Vehicles, Ambulance, Women Only Vehicles, 2 Wheeler
Vehicles ExemptedCommercial CNG Vehicles, Vehicles carrying Students in School Uniform Commercial CNG Vehicles, Vehicles carrying Students in School Uniform
Traffic Offence Fine Rs 4000Rs 4000
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महिलाओं-दिव्यांगजनों को राहत

दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम से टू-व्हील को बाहर रखा गया है. बाइक सवारों के अलावा महिलाओं और दिव्यांगजनों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा. इन शर्तों के मुताबिक, महिलाओं को मिलेगी छूट

  1. अगर महिला अकेली ही गाड़ी चला रही हो
  2. कार में सभी महिलाएं ही हों
  3. कार में महिला के साथ 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो.
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Delhi Odd-Even जुर्माना

4-15 नवंबर के बीच शुरू हो रही ऑड-ईवन नंबर स्कीम से दो पहिया वाहनों को छूट दी जाएगी. साथ ही विभाग ने इस योजना का उल्लंघन करने पर जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया है.

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