ADVERTISEMENTREMOVE AD

ड्रोन उड़ाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या हैं नियम

1 दिसंबर से लागू हो गई ड्रोन पॉलिसी

Updated
भारत
2 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश में ड्रोन उड़ाने वालों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ‘डिजिटल स्काई' की शुरुआत की है, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

सरकार ने बीते अगस्त महीने में ड्रोन उड़ाने के लिए नियम तय किये थे. ये नियम एक दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं. इन नियमों के अंतर्गत ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों को अपने ड्रोन का एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उन्हें ड्रोन के पायलट और मालिक का विवरण भी दर्ज कराना होगा.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ट्वीट कर दी जानकारी

सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर कहा, “हमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ‘डिजिटल स्काई' की शुरुआत करते हुए खुशी हो रही है. यह प्लेटफॉर्म अब चालू हो गया है.”

मिनिस्ट्री ने ड्रोन पॉलिसी-2.0 की सिफारिश करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर स्टेट जयंत सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था. यह टीम अपनी अंतिम रिपोर्ट इस साल के अंत तक जारी कर सकती है. इस पॉलिसी में ड्रोन की स्वायत्त उड़ानों, ड्रोन के जरिए माल पहुंचाने और दृष्टि से दूर तक की उड़ानों के लिए नियम तय किए जा सकते हैं.

0

मिनिस्ट्री ने ड्रोन की बनाई पांच कैटेगरी

मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई ड्रोन पॉलिसी 1.0 के मुताबिक, ड्रोन को वजन के आधार पर पांच कैटेगरी में बांटा गया है.

  • नैनो
  • माइक्रो
  • स्मॉल
  • मीडियम
  • लार्ज
ADVERTISEMENTREMOVE AD

नो ड्रोन जोन

मिनिस्ट्री ने कुछ जगहों को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया है.

  • एयरपोर्ट्स के आसपास
  • इंटरनेशनल बॉर्डर
  • दिल्ली में विजय चौक
  • सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय
  • मिलिट्री इंस्टाॅलेशंस
  • स्ट्रेटजिक लोकेशंस
ADVERTISEMENTREMOVE AD

वेडिंग फोटोग्राफी के लिए लेनी होगी मंजूरी

वेडिंग या किसी दूसरे फंक्शन की ड्रोन फोटोग्राफी के लिए मंजूरी लेनी होगी. ड्रोन के इस्तेमाल से 24 घंटे पहले इस बात की जानकारी स्थानीय थाने को देनी होगी. सिर्फ 60 मीटर ऊपर तक ही ड्रोन उड़ाने की इजाजत होगी, इससे ऊपर ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे.

इसके साथ ही ड्रोन को सिर्फ दिन में ही उड़ा सकते हैं. रात में इस्तेमाल के लिए DGCA से इजाजत लेनी होगी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

अभी उड़ा पाएंगे सिर्फ नैनो ड्रोन

डिजिटल स्काई पोर्टल लॉन्च होने के बाद नैनो कैटेगरी के ड्रोन उड़ाना संभव हो गया है. लेकिन माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैटेगरी के ड्रोन उड़ाने के लिए DGCA से अनमैन्ड एरियल ऑपरेटर परमिट (UAOP) और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) लेने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लग सकता है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×