ADVERTISEMENTREMOVE AD

PAN को Aadhaar Card से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

PAN को Aadhaar कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. सीबीडीटी ने इसे बढ़ा कर 31 मार्च 2020 कर दिया है. इससे पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2019 रखी गई थी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सीबीडीटी के इस फैसले के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडलर पर जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है,

“आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप धारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है.” 

आठवीं बार बढ़ाई गई समय सीमा

सीबीडीटी ने आधार और पैन लिंक करने की अंतिम तारीख पहली बार नहीं बढ़ाई है. इस बार के बाद ऐसा आठवीं बार हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया था वैध

आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और पिछले साल सितंबर 2018 में केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था.

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×