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PAN-Aadhaar 31 मार्च से पहले लिंक कराना अनिवार्य, ये है आसान तरीका

आयकर विभाग ने कहा है कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है.

Published
भारत
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आधार और पैन लिंक करने की आखिरी तारीख में कुछ ही दिन बाकी हैं. अगर आप आधार-पैन लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है. पैन कार्ड रद्द होने से आपको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है. जहां अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है. वहीं आयकर विभाग ने 16 मार्च 2020 को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है. इसके अलावा लोगों को निर्धारित 31 मार्च की समयसीमा का पालन करने की भी बात कही है.

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आयकर विभाग ने पिछले महीने कहा था, अगर 31 मार्च तक आधार को पैन से नहीं जोड़ा जाता है, तो यह पैन काम नहीं करेगा. वहीं अब आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर लिखा, पैन को 31 मार्च 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएलएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर लिंक करा सकते हैं. विभाग ने एक ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में फायदा पहुंचाएगी.

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इनकम टैक्स विभाग ने बताए लिंक कराने के तरीके

आयकर विभाग ने कहा है कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है.
PAN and Aadhaar Card Linking: आधार कार्ड से नहीं लिंक किया पैन कार्ड, तो हो सकता है नुकसान.
(फोटो- Rediff)

वीडियो में आधार-पैन को लिंक करने के दो तरीके बताए गए हैं. पहला, 567678 या 56161 पर मैसेज भेजकर किया जा सकता है.

  1. मैसेज बॉक्स में यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन लिखकर भेजना है. (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>)
  2. दूसरा, ई-फाइलिंग पोर्ट www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है.

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