ADVERTISEMENTREMOVE AD

मॉनसून सत्र में पेश होंगे बैंकिंग, करप्शन और IIM से जुड़े 16 नए बिल

सोमवार 17 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है. 

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 16 नए बिल पेश किए जाएंगे. सोमवार 17 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर GST बिल समेत सिटिजनशिप अमेंडमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन और करप्शन को लेकर कई अहम बिल पर चर्चा होगी.

सरकार सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल के जरिए अवैध रूप से भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों के एक खास वर्ग को भारतीय नागरिकता देना चाहती है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

इसके अलावा सरकार की कोशिश राज्य सभा में 16 और लोकसभा में नौ पुराने बिल को पास करवाने की होगी.

मॉनसून सत्र में पेश होने वाले कुछ अहम बिल

  1. सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल : इस बिल के जरिए सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है.
  2. बैंकिंग रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल : इस बिल का मकसद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को बैंकों के विवादित लोन के निपटान का निर्देश देने का अधिकार देना है.
  3. व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन (अमेंडमेंट) बिल : यह बिल राज्य सभा में पारित होने के लिए अटका हुआ है. इसके अलावा निर्धारित 10 केटेगरी के तहत आने वाली भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारियों के खुलासे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.
  4. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (अमेंडमेंट) बिल : इस बिल के जरिए एनआईए के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी, एनआईए की स्पेशल कोर्ट जजों की नियुक्ति के रस्ते को आसान बनाना और अनुसूचित अपराधों की जांच में खास तकनीक के इस्तेमाल की इजाजत देना है.
  5. जीएसटी से जुड़े बिल : जम्मू एवं कश्मीर में जीएसटी लागू करने से संबंधित दो बिल हैं. इसके अलावा पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तारित) अमेंडमेंट बिल-2017 भी पेश किया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ नगर निगम को मनोरंजन और खेल पर जीएसटी के तहत टैक्स लगाने का अधिकार दिए जाने का प्रावधान है.
  6. करप्शन प्रिवेंशन (अमेंडमेंट) बिल : इस बिल के जरिए रिश्वत देने को भी अपराध घोषित किया जाएगा.
  7. इंडियन मनेजमेंट इंस्टिट्यूट बिल : इस बिल का मकसद देश के मौजूदा 20 आईआईएम को स्वतंत्र वैधानिक दर्जा देना है और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना है. इस बिल के पारित होने के साथ सभी आईआईएम अपने स्टूडेंट्स को डिग्री खुद ही दे सकेंगे.
  8. गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) एक्ट (अमेंडमेंट) बिल : इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात चल रही है ताकि 'अदालत' की उस परिभाषा में सुधार किया जाए जिससे एनआईए को किसी आतंकवादी मामलों से जुड़े प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार दिया जा सके.

(हमें अपने मन की बातें बताना तो खूब पसंद है. लेकिन हम अपनी मातृभाषा में ऐसा कितनी बार करते हैं? क्विंट स्वतंत्रता दिवस पर आपको दे रहा है मौका, खुल के बोल... 'BOL' के जरिए आप अपनी भाषा में गा सकते हैं, लिख सकते हैं, कविता सुना सकते हैं. आपको जो भी पसंद हो, हमें bol@thequint.com भेजें या 9910181818 पर WhatsApp करें. )

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×